रोडवेज चालकों की भर्ती को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश
हाईकोर्ट ने रोडवेज चालकों की भर्ती मामले में एक बड़ा आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में तीन सौ पदों की भर्ती प्रक्रिया में से सौ पदों की भर्ती प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.
हाईकोर्ट ने शेष दौ सौ पदों की प्रक्रिया जारी रखने को कहा है लेकिन इन पदों के परिणाम घोषित करने पर भी रोक लगाई है. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने रोडवेज संविदा चालकों की याचिका पर सुनवाई करते हुये ये आदेश दिया है.
याचिका में कहा गया है कि पहले जो संविदा चालक काम कर रहे हैं उन्हें प्राथमिकता देने के बजाय नई नियुक्तियां की जा रही हैं. हाईकोर्ट से याचिका के जरिये मांग की गई कि संविदा कर्मियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये.
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम आदेश जारी किया है.राज्य सरकार और परिवहन निगम से भी कोर्ट ने संविदाकर्मियों के बारे में छूट सम्बन्धी प्रावधान के बारे में जवाब दाखिल करने को कहा है.
मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी. वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद रोडवेज यूनियन ने भी खुशी जाहिर की है.