हाईकोर्ट : हरीश रावत स्टिंग मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई को

नैनीताल हाईकोर्ट में आज हरीश रावत स्टिंग मामले की सुनवाई हुई. न्यायालय ने कहा है कि फिलहाल सीबीआई जाँच जारी रहेगी, लेकिल सीबीआई किसी भी कदम को उठाने से पहले न्यायालय को सूचित करेगी. इस मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी.

इसके आलावा न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस मामले में दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है, जिस पर याचिकाकर्ता एक हफ्ते में प्रतिशपथपत्र न्यायालय में दाखिल करेंगे. हाईकोर्ट में आज की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हरीश रावत कि पैरवी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. राजीव धवन ने की है.

न्यायालय ने सीबीआई के अधिवक्ता से पूछा कि एक माह बाद जांच कहाँ तक पहुंची है, तो सीबीआई के अधिवक्ता ने कहा है कि इस पर वे अलग से स्टिंग की सीएफएसएल की जाँच रिपोर्ट के लिए रुके हैं. स्टिंग मामले में दिल्ली पुलिस स्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सीबीआई जाँच चल रही है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी.

केंद्र सरकार के असिस्टेंट सॉलिसिटर जर्नल राकेश थपलियाल ने न्यायालय से कहा कि याचिकाकर्ता को प्राथमिक जांच रुकवाने के लिए याचिका करने का कोई अधिकार नहीं है. जिसपर न्यायालय ने कहा कि सीबीआई याचिकाकर्ता को जब पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाना चाहती है बुला लेती है और याचिकाकर्ता को क्या इसके खिलाफ रोक लगाने कि मांग करने का भी अधिकार नहीं है.

 

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