1 जून से सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बाजार खुल सकेंगे- Top News
उत्तर प्रदेश के 75 में से 55 ज़िलों में 1 जून से सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बाजार खुल सकेंगे। लेकिन 20 ज़िले ऐसे हैं, जहां कोरोना कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी। ये ज़िले हैं- लखनऊ,मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, ग़ाज़ियाबाद, गोरखपुर,मुजफ्फरनगर, बरेली, नोएडा,बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज,लखीमपुर,सोनभद्र,जौनपुर,बाग़पत,मुरादाबाद,ग़ाज़ीपुर,बिजनोर और देवरिया हैं। इन ज़िलों में पाबंदियों में फिलहाल कोई ढील नहीं दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जून से उन ज़िलों में लॉकडाउन में छूट देने का एलान किया है, जहाँ कोरोना के सक्रिय मामले 600 से कम हैं। फिलहाल ऐसे 55 जिले हैं। जिन ज़िलों में लॉकडाउ में छूट दी जाएगी, वहाँ सरकारी और ग़ैर सरकारी दफ्तर 50 फ़ीसदी हाज़िरी के साथ खुल सकेंगे। वहां काम करने वालो को रोटेशन पर बुलाया जाएगा, लेकिन एक वक्त में सिर्फ 50 फीसदी लोग ही आफिस जा सकेंगे। इन जगहों पर अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी पूरी तरह पूरे प्रदेश में पहले की तरह काम करते रहेंगे।
उत्तर प्रदेश के इन ज़िलों में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे, लेकिन टीचर वहाँ जा सकेंगे। सभी कक्षाओं की ऑनलाइन पढ़ाई की इजाज़त होगी।
बैंक सभी जगह पहले की तरह खुले रहेंगे, रेस्तरां खोलने की इजाज़त नहीं होगी लेकिन वे होम डिलीवरी कर सकेंगे। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ढाबे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुल सकेंगे।
यूपी में 20 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) में ढील दी गई है. कोरोना कर्फ्यू में ये ढील 1 जून से लागू होगी. प्रदेश में अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक 5 दिन दुकानें खोली जा सकेंगी. शनिवार और रविवार को पूरे यूपी में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा. कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन के मुताबिक, जिन जिलों में 600 से अधिक कोरोना के एक्टिव केस हैं, वहां कोई ढील नहीं दी जायेगी. 600 से कम केस वाले ज़िलों में ही ढील होगी.
क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?
प्रदेश में सप्ताह में 5 दिन दुकानें सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. कंटेनमेंट जोन में नहीं होगी इजाजत. शनिवार व रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे. निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे. औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे. सब्जी मंडियां भी पहले की तरह खुली रहेंगी. प्रत्येक सब्जी मंडी स्थल में कोविड नियमों के पालन करने की अनिवार्यता होगी. स्कूल-कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट्स में केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी. धर्म स्थलों के अंदर एक बार में 5 से अधिक श्रद्धालु के जाने की इजाजत होगी. अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढककर खोलने की अनुमति होगी. कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे. माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन क्लास विभागीय फ़ैसले के आधार पर चल सकेंगे.
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