चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फॉर्म 6 के साथ अतिरिक्त डिक्लेरेशन Annexure-D की जरूरत नहीं है। अब नए वोटरों को अतिरिक्त जानकारी नहीं देनी होगी। कांग्रेस ने वोटर लिस्ट के एसआईआर प्रक्रिया में नए वोटरों को जोड़ने के लिए ‘फॉर्म 6’ से जुड़े बदलावों पर चिंता जताई थी। इस मुद्दे पर बवाल बढ़ने पर चुनाव आयोग ने अहम निर्णय लिया है। अब नए वोटरों को अतिरिक्त जानकारी नहीं देनी होगी।
देश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में फॉर्म-6 को लेकर मचे घमासान को लेकर चुनाव आयोग ने अहम फैसला लिया है। ECI ने कहा कि अब उन राज्यों में नए वोटर बनने के लिए फॉर्म-6 के साथ अतिरिक्त घोषणा पत्र यानी Annexure-D देना जरूरी नहीं होगा, जहां SIR पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग ने ऑनलाइन फॉर्म 6 से इसे हटा दिया है।