सड़क निर्माणदायी संस्था के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी; चेतावनी
चमोली 16 जुलाई,2018(सू0वि0)
जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक लेते हुए जिलाधिकारी आशीष जोशी सभी संवेदनशील स्थलों एवं स्लाइड जोनों पर रोड़ सेफ्टी के पुख्ता इंतेजाम करने के निर्देश सभी सड़क निर्माणदायी संस्थाओं को दिये है। उन्होंने कहा कि रोड़ सेफ्टी की कमी से कोई भी हादसा हुआ तो संबधित सड़क निर्माणदायी संस्था के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
जिलाधिकारी ने सुरक्षित यातायात के लिए सड़कों पर चिन्हित ब्लैक स्पाॅटों, डेंजर मोडों पर क्रैश बैरियर, पैराफीट, रिफ्लेक्टर तथा वाइट लाइन की मार्किंग करने के साथ ही संवेदनशील सड़क दुर्घटना स्थलों पर शीघ्र आवश्यक सुरक्षा इतेजाम करने के निर्देश दिये है। दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों में पैच वर्क, साइनेज, क्रैश बैरियर, पैराफीट, रिफ्लेक्टर आदि सुरक्षात्मक कार्य शीघ्र पूर्ण करने को कहा। नई सड़कों पर जहाॅ पैराफीट व क्रैश बैरियर लगने है उनके लिए आंगणन उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सड़क निर्माणदायी संस्थाओं की लापरवाही से यदि कोई वाहन दुर्घटनाऐं जाॅच में पायी गयी, तो संबधित निर्माणदायी संस्था के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
जिले में वोल्टर गिरने से हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी निर्माणदायी संस्थाओं को सड़क काटने या स्लाइड जोन के ट्रीटमेंन्ट करने के बाद सड़क के ऊपर हैगिंग वोल्डरों को भी हटाने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि हैगिंग वोल्डर जंगली जानवरों के चलने तथा वर्षात के कारण सड़क पर गिर रहे है, जिससे सड़क दुर्घटनाऐं हो रही है। ओवर स्पीड से हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए जिलाधिकारी ने सड़को पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, स्पीड लिमिट के लिए ब्रैकर व साइनबोर्ड लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। एसडीएम, पुलिस एवं परिवहन को अपने-अपने क्षेत्रों में दुर्घटनाऐं रोकने के लिए समय-सयम पर चैकिंग अभियान चलाने निर्देश दिये। ओवर लोडिंग व ड्रंक एण्ड ड्राइव को रोकने के लिए नियमित चैकिंग करने को कहा। सड़क किनारे एवं नगर निकायों से अनधिकृत दुकानों, फड, अवैध अतिक्रमण व होर्डिंग को तुरन्त हटाने के निर्देश ईओ नगर पालिका को दिये।
जिलाधिकारी ने टैक्सी यूनियनों को भी नियमित रूप से सड़क सुरक्षा की बैठक में बुलाने तथा समय-सयम पर टैक्सी यूनियनों के साथ जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कराने के निर्देश एआरटीओ को दिये। मा0 हाईकोर्ट नैनीताल द्वारा हाल ही में जारी गाइड लाईन का कडाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। सभी सरकारी व गैर सरकारी वाहनों से नेम प्लेट हटाने, दुपहिया वाहनों पर दोनों सवारियों को हैलमेट की अनिवार्यता रखने, ड्राईविंग करते समय मोबाईल पर बात करने तथा स्कूलों व सवारी बसों में मानकों से अधिक सवारियों को बैठाने पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिन गाडियों की माइलेज सही नही है उन्हें सड़क से तुरन्त हटाने के निर्देश एआरटीओ को दिये।
इस दौरान बताया गया कि जनवरी से मई तक जिले में 23 सड़क दुर्घटनाऐं हुई है, जिसमें 16 लोगों की मृत्यु तथा 33 लोग घायल हुए है। एआरटीओ द्वारा वाहनों की चैकिग के दौरान 119 चालान किये गये है। बैठक में सीडीओ हसांदत्त पांडे, एसडीएम योगेन्द्र सिंह, एसडीएम गोपाल राम बिनवाल, एसडीएम परमानंद राम, डिप्टि एसपी हरवंश सिंह, सीएमओ डा0 तृप्ति बहुगुणा, सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी एलबिन राॅक्सी सहित सभी सड़क निर्माणदायी संस्थाओं एवं नगर पािलकाओं के अधिकारी उपस्थित थे।
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