आप विड्रॉल की लिमिट क्यों नहीं बढ़ाते; सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाने से इनकार CJI टीएस ठाकुर ने कहा कि केंद्र इस मामले में क्या कदम उठा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी न हो. इस पर केंद्र सरकार कोर्ट में हलफनामा दाखिल करे. केंद्र को 25 नवंबर तक जवाब देना है. कोर्ट ने साथ ही केंद्र से पूछा है कि आप विड्रॉल की लिमिट क्यों नहीं बढ़ाते. आम राय है कि इससे आम लोगों को दिक्कत हो रही है.
जो लोग रुपया रखे हुए हैं उन्हें जमा करना होगा, वरना ये पैसा गया. इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहो या बमबारी, लेकिन ये कॉलेट्रल डैमेज है. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हम सरकार की इकॉनोमी पोलिसी में दखल नहीं देंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (15 नंवबर) को केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह जल्द से जल्द नोटबंदी की वजह से लोगों को हो रही परेशानी कम करने के लिए कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, ‘नोटबंदी का फैसला सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ना प्रतीत होकर लोगों पर बम फोड़ने (कार्पेट बम) जैसा है।’ शीर्ष कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया जिसमें सरकार द्वारा किए गए नोटबंदी के फैसला को वापस लेने की बात कही गई थी। बेंच ने सरकार को आदेश दिया कि वह एक एफिडेविट दे और बताए कि उसने नोटबंदी के बाद लोगों की सुविधा लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को वापस लेने का आदेश देने से भी मना कर दिया।
गौरतलब है कि मंगलवार को ही सरकार ने बार-बार नोट बदलने वाले लोगों पर शिकंजा कसते हुए नया नियम पेश किया। वित्त सचिव शक्तिकांत दास ने मंगलवार को एलान किया है कि नोट बदलवाने पर स्याही का निशान लगाया जाएगा। यह निशान ठीक वैसा होगा जैसा वोट देने पर लगता है। शक्तिकांत दास ने कहा कि अगर एक ही आदमी बार-बार आएगा तो दूसरों को दिक्कत होगी, इसलिए इस नियम को लाया गया है। शक्तिकांत दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “बैंकों और एटीएम के आगे लगी लंबी लाइनों की जांच में पाया गया है कि कुछ लोग बार-बार पैसे बदलने आ रहे हैं। यह भी रिपोर्ट मिली है कि कई लोगों ने अपने कालेधन को सफेद में बदलने के लिए कुछ लोगों से सांठ-गांठ की और उन्हें पैसे बदलने के लिए कई-कई बार बैंक भेजा जा रहा है।”
लोगों को राहत देने के लिए 14 नवंबर को सरकार द्वारा फैसला लिया गया कि 500 और 1000 के जो पुराने नोट पहले 14 नवंबर की रात तक मान्य थे वह अब 24 नवंबर की रात तक मान्य होंगे। पुराने नोट सरकारी हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप पर मान्य होंगे। इसके अलावा बैंक और एटीएम से बदले और निकाले जाने वाले पैसे की लिमिट भी अब बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्रालय ने रविवार रात को को बताया था, ‘सभी बैंकों को सलाह दी गई है कि एटीएम से एक दिन में 2000 रुपए निकालने की सीमा को 2500 रुपए, सप्ताह में अकाउंट से 20 हजार रुपए निकालने की सीमा को 24 हजार रुपए और नोट बदलने की सीमा को 4000 रुपए से 4500 रुपए किया जाए। इसके साथ ही कहा गया है कि एक दिन में चेक से केवल 10 हजार रुपए निकालने की सीमा को खत्म किया जाए।’
गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, सरकार द्वारा कई तरह के भरोसे देने के बावजूद बैंकों और एटीएम के बाहर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान आठ नवंबर को किया था।