श्रमिको न्यूनतम वेतन नही देने पर मुकदमा दर्ज हो- हरक सिंह
देहरादून 09 जुलाई, 2018 (मी0से0) हिमालयायूके न्यूज पोर्टल ब्यूरो
प्रदेश के वन एवं वन्य जीव, पर्यावरण एवं ठोस, अपशिष्ट निवारण, श्रम, सेवायोजन, प्रशिक्षण, आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री डाॅ0 हरक सिंह रावत ने विधान सभा सभाकक्ष में चीनी मिलों में कार्यरत कर्मकारों के सम्बन्ध में बैठक की। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थान जहाॅं श्रमिक कार्य करते हैं, न्यूनतम वेतन व्यवस्था लागू की जाय एवं उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही की जाय।
ऐसे संस्थान जहाॅं श्रमिक कार्य करते हैं, न्यूनतम वेतन व्यवस्था लागू की जाय एवं उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही की जाय। निजी चीनी मिलों के न्यूनतम वेतन का निर्धारण 2016 में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आधार पर दिया जायेगा। इसके पश्चात उच्च न्यायालय का जो अन्तिम निर्णय होगा उसके आधार पर आगे निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि 2016 के शासनादेश को हाईकोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है इसलिए श्रम विभाग इस आधार पर न्यूनतम वेतन निर्धारण की व्यवस्था लागू करें- डाॅ0 हरक सिंह रावत
चीनी मिल वेतन निर्धारण बोर्ड की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कहा कि गन्ना विभाग द्वारा जारी दिनांक 12 जून, 2018 शासनादेश को उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है इसलिए निजी चीनी मिलों के न्यूनतम वेतन का निर्धारण 2016 में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय एवं शासनादेश के आधार पर दिया जायेगा। इसके पश्चात उच्च न्यायालय का जो अन्तिम निर्णय होगा उसके आधार पर आगे निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि 2016 के शासनादेश को हाईकोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है इसलिए श्रम विभाग इस आधार पर न्यूनतम वेतन निर्धारण की व्यवस्था लागू करें।
इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा निजी एवं सरकारी चीनी मिलों में सबसे पहले छोटे कर्मचारियों को एरियर सम्बन्धी सुविधा दी जाय। इसके पश्चात बजट उपलब्ध होने पर ऊपर के कार्मिकों का एरियर सम्बन्धी भूगतान किया जाय।
इस अवसर पर श्रम आयुक्त/सदस्य सचिव डाॅ0 आनन्द श्रीवास्तव, महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड चीनी मिल ए0के0भट्टाचार्य, अधिशासी निदेशक डोईवाला चीनी मिल मनमोहन सिंह और सरकारी एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे।
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