चुनाव आयोग द्वारा एक स्‍थान में 3 वर्ष से जमे अधिकारियों केे स्‍थानांतरण के आदेश

dm-ddunताजी खबर केवल न्‍यूज पोर्टल में- 24 घण्‍टे बाद न्‍यूज पेपर में- फैसला आपका-  #निर्वाचन से संबंधित अन्य अधिकारी गृह जनपद में तैनात नही किये जायेंगे #शहर में डेंगू की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी रविनाथ रमन की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक   #कोई भी अधिकारी जो दिनांक 31 मार्च, 2017 को संबंधित जनपद, तैनाती स्थल पर विगत चार वर्षों में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर रहा है, उन्हें आयोग के उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित जनपद, तैनाती स्थल से स्थानान्तरित किया जायेगा #उत्‍तराखण्‍ड की राजधानी देहरादून में सार्वजनिक स्‍थानों पर धूम्रपान करने पर आज तक कोई जुर्माना ही नही हुआ है# www.himalayauk.org (UK Leadibng Digital Newsportal & Daily Newspaper) CS JOSHI- EDITOR  

देहरादून 08 सितम्बर, 2016 (सू.ब्यूरो)

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी विधानसभा सभा सामान्य निर्वाचन-2017 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संचालित एवं संपादित करवाने के लिये निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं तैनाती हेतु नीति निर्धारित की गई है।
यह जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने बताया कि निर्वाचन कार्य से संबंधित कोई भी अधिकारी यथा, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अफिसर, निर्वाचक एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचन से संबंधित नोडल अफिसर यथा अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी और समान पदधारक निर्वाचन से संबंधित अन्य अधिकारी गृह जनपद में तैनात नही किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार उक्त दिशा-निर्देश आईजी पुलिस, डीआईजी पुलिस, कमाण्डेंट ऑफ स्टेट आर्म पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, एस.एच.ओ, इन्सपेक्टर, सब इन्सपेक्टर, आर.आई, सर्जेन्ट मेजर और समान पदधारक पुलिस अधिकारियों पर भी लागू होंगे।
उन्होंने बताया कि उक्त उल्लिखित कोई भी अधिकारी जो दिनांक 31 मार्च, 2017 को संबंधित जनपद, तैनाती स्थल पर विगत चार वर्षों में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर रहा है, उन्हें आयोग के उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित जनपद, तैनाती स्थल से स्थानान्तरित किया जायेगा। तीन वर्ष की उक्त सेवा अवधि में यदि किसी अधिकारी की पदोन्नति भी हुई हो तो उसे भी उक्त अवधि के अन्तर्गत सम्मिलित माना जायेगा। निर्वाचन कार्यों से संबंधित उपरोक्त कोई भी अधिकारी जो विगत विधानसभा सामान्य निर्वाचन/किसी भी उप निर्वाचन में किसी जनपद/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत आदि में तैनात रहा हो उन्हें पुनः उसी जनपद/क्षेत्र में स्थानान्तरित/तैनात नहीं किया जायेगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रतूड़ी ने बताया कि किसी भी निर्वाचन के सफलतापूर्वक संचालन एवं संपादन के लिये निर्वाचन संबंधी विभिन्न कार्यों के लिये बहुत अधिक संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती की जाती है, इस लिये ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो निर्वाचन कार्यों से सीधे संबंध नहीं है, आयोग के उक्त दिशा-निर्देश ऐसे किसी भी अधिकारी/कर्मचारी यथा डाक्टर, इंजीनियर, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों तथा जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किये जाने वाले अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।
विगत में यदि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किसी अधिकारी के विरूद्ध निर्वाचन संबंधी कर्तव्यों मे लापरवाही हेतु कोई अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति की गई हो या किसी अधिकारी को विगत किसी निर्वाचन में आयोग की संस्तुति पर स्थानान्तरित किया गया हो अथवा किसी अधिकारी के विरूद्ध किसी न्यायालय मे निर्वाचन से संबंधित कोई आपराधिक मुकदमा प्रचलित हो, तो ऐसे किसी भी अधिकारी को निर्वाचन कार्यो से बाहर रखा जायेगा। ऐसे अधिकारी जो आगामी छः माह के अन्तर्गत सेवानिवृत हो रहे हैं उन्हे उक्त नीति के अन्तर्गत छूट प्रदान की जा सकती है किन्तु आयोग की पूर्वानुमति के बिना उन्हें निर्वाचन संबंधी कार्यो से संबद्ध नहीं किया जायेगा।

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उत्‍तराखण्‍ड की राजधानी देहरादून में सार्वजनिक स्‍थानों पर धूम्रपान करने पर आज तक कोई जुर्माना ही नही हुआ है, वही में आज तक सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू व धुम्रपान आदि करने पर दो सौ रूपये तक का जुर्माना होने का व्यापक प्रचार व सम्बधित कार्यालयाध्यक्षों को किये गये जुर्माना कार्रवाई की सूचना से तत्काल अवगत कराने के भी निर्देश दिये
देहरादून 08 सितम्बर 2016 जिला स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी/टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी रविनाथ रमन की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय मे सम्पन्न हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तम्बाकू उत्पादों पर विशिष्ट सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी 85 प्रतिशत बाध्यता का गहन परीक्षण करने के निर्देश दिये। डीएम ने कहा यदि बाजार में पुराने उत्पाद बेचे जा रहे हैं तो उन्हें प्रतिबंधित करायें। नये नियमों के अनुसार ही उत्पाद बेचे जाने होंगे। सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू व धुम्रपान आदि करने पर दो सौ रूपये तक का जुर्माना होने का व्यापक प्रचार व सम्बधित कार्यालयाध्यक्षों को किये गये जुर्माना कार्रवाई की सूचना से तत्काल अवगत कराने के भी निर्देश दिये। जिला अधिकारी ने ब्लाॅक स्तर पर स्टेयरिंग कमेटी का भी गठन किया। कमेटी में एसडीएम की अध्यक्षता में स्वास्थ्य, परिवहन, खाद्य सुरक्षा, ड्रग विभाग के अधिकारियों को नामित किया। यह कमेटी ब्लाॅक स्तर पर तम्बाकू निषेध कार्यक्रम को संचालित करेगी। डीएम ने सूचना विभाग को विभिन्न कार्यक्र्रमों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से युवा व किशोरों को तम्बाकू व नशीले पदार्थो से बचाने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के बाहर इन पदार्थो को पूर्ण रूप् से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिये। उन्होंने ऐसे विक्रेताओं की सीधी जानकारी डीएम को देने के निर्देश भी मुख्य शिक्षा अधिकारी को दिये। डीएम ने स्कूल काॅलेजों के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू पदार्थो को पूर्णतः प्रतिबंध के नियमांे का कड़ाई से पालन के आदेश दिये। डीएम ने मनोरंज विभाग को तम्बाकू से होने वाले नुकसान व समाज में तम्बाकू सेवन करने वालों के सम्मान में कमी की भावना को दर्शाने वाले बैनर पोस्टर सभी माॅल्स व सीनेमा घरों में लगाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कोटपा 2003 की धारा-5,7 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु टास्क फोर्स का गठन करने, पुलिस विभाग द्वारा कोटपा 2003 की धारा 4 व6 के अन्तर्गत चालान व अर्थदण्ड की कार्यवाही को सम्पादित करने, अन्य विभागों द्वारा प्रचार-प्रसार गतिविधि एवं कोटपा 2003 की धारा 4,5,6 में की गयी कार्यवाही की प्रगति की भी समीक्षा की।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय, मुख्य शिक्षा अधिकारी एस.पी खाली, डिप्टी सी.एम.ओ यू.एस चैहान सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।
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देहरादून 08 सितम्बर 2016 शहर में डेंगू की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी रविनाथ रमन की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक आहुत की गई।
जिलाधिकारी ने प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ वाई.एस थपलियाल को निर्देश दिये कि डेंगू की रोकथाम के लिए व्यापक प्रबन्ध किये जाएं तथा जिन क्षेत्रों में डेंगू रोगियों के लक्षण वाले रोगी मिल रहे है ऐसे क्षेत्रों में स्वाथ्य टीम भेजकर परीक्षण करने तथा नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम डाॅ कैलाश गंुज्याल को नगर को निर्देश दिये कि शहर में लगातार फागिंग करें। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि जिस प्रकार से नगर निगम कूड़ा उठाने के लिए लगाये गये वाहन द्वारा प्रचार-प्रसार किया जा रहा है उसी प्रकार डेंगू की रोकथाम के लिए भी लोगों को जागरूक करने के लिए प्रसारित किया जाए जिसके लिए उन्होने जिला वैक्टर जनहित अधिकारी को निर्देश दिये कि वो नगर निगम को डेंगू रोकथाम एवं जागरूक करने के लिए में सीडी तैयार कर नगर निगम को उपलब्ध करायें ताकि नगर निगम द्वारा पूरे शहर में व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को जागरूक किया जा सके।
बैठक में, मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

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