‘खुद को महान तो नही समझ रहे हो’ जेठमलानी ने जेटली से कोर्ट में कहा
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई के लिए अरुण जेटली सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हुए। यहां उनसे सीनियर वकील राम जेठमलानी ने सवाल किए। जेठमलानी केजरीवाल और आप नेताओं की पैरवी कर रहे हैं। जिरह दो घंटे चली। बता दें कि जेटली ने केजरीवाल पर डीडीसीए मामले में लगाए आरोपों पर 10 करोड़ की मानहानि का दावा किया है।
जेटली के बैंक खातों की जानकारी वाली याचिका खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने अरुण जेटली के बैंक खातों की जानकारी वाली केजरीवाल की याचिका को किया खारिज
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया हुआ है और सोमवार को वकील राम जेठमलानी ने दिल्ली की अदालत में उनसे लंबी पूछताछ की जो काफी दिलचस्प बनकर सामने आई. कम से कम दो घंटे तक चली इस बहस में जेटली को यह समझाने के लिए कहा गया कि वह किस तरह अपनी प्रतिष्ठा को पहुंची ठेस के लिए कह रहे हैं कि ‘उसकी भरपाई नहीं हो सकती? और उसे आंका नहीं जा सकता.’ और कहीं यह मामला ‘खुद को महान समझने’ का तो नहीं है. पूर्व बीजेपी नेता राम जेठलमलानी इस केस को केजरीवाल की तरफ से लड़ रहे थे और उन्होंने बिना किसी संकोच के जेटली से इस सवाल के जवाब की मांग कि मानहानि का दावा क्यों? सुनवाई के दौरान जेटली काफी भावुक होते नज़र आए. उन्होंने कहा कि ‘मेरे ख़िलाफ़ जो भी आरोप लगाए गए वो मीडिया मे जाकर लगाये गए,पार्लियामेंट मे भी इसी तरह के सवाल मेरे ऊपर खड़े किये गए, मेरी छवि को ख़राब करने की कोशिश की गई और ये लगातार 5 दिन तक किया गया. मेरी छवि को जिस तरह से ख़राब किया गया उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती और ये तब भी किया जाता रहा जबकि की मैं इन आरोपो का लगातार खंडन करता रहा.’
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दिल्ली की एक अदालत ने राज्यसभा सदस्य सुभाष चंद्रा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी के तौर पर तलब किया और कहा कि ‘प्रथम दृष्टया’ अपराध को अंजाम दिया गया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने चंद्रा की प्रतिष्ठा पर प्रथम दृष्टया अभ्यारोपण किए जाने की बात मानते हुए केजरीवाल को 29 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि चूंकि शिकायतकर्ता के खिलाफ इस तरह के आरोप राष्ट्रीय चैनल पर लगाए गए, इससे साफ तौर पर यह बात साबित होती है कि शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने या उनकी मानहानि करने के इरादे से इस तरह के आरोप लगाए गए। अदालत ने कहा, ‘इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत आरोपी अरविंद केजरीवाल को तलब करने के लिए साफ तौर पर पर्याप्त सामग्री मौजूद है।’ चंद्रा ने नोटबंदी के बाद उनके खिलाफ गलत आरोप लगाकर कथित मानहानि करने के लिए पिछले साल 17 नवंबर को केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी। एस्सेल समूह के प्रमुख चंद्रा ने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल ने 11 नवंबर को एक संवाददाता सम्मेलन में उनके खिलाफ ‘गलत, मनगढ़ंत और मानहानि करने वाले आरोप’ लगाए थे। वकील विजय अग्रवाल के जरिये दायर की गयी शिकायत में दावा किया गया कि केजरीवाल ने ‘पूरी तरह से मानहानिकारक बयान देकर शिकायतकर्ता (चंद्रा) की मानहानि की और अनुचित आचरण द्वारा दोष लगाकर एवं गैरकानूनी गतिविधि में संलिप्तता का संकेत देकर उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर चोट पहुंचायी।’ शिकायत में दावा किया गया कि केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान ‘बिना किसी आधार या औचित्य के पूरे विवाद में शिकायतकर्ता का नाम घसीटा जिससे आम लोगों के बीच शिकायतकर्ता का नाम खराब हुआ और उनकी प्रतिष्ठा कम हुई तथा इस तरह आरोपी व्यक्ति (केजरीवाल) ने उनकी आपराधिक मानहानि की।’ —
दिल्ली हाइकोर्ट में जेठमलानी ने जेटली से पूछा – इसके पीछे कोई परोक्ष तर्कसंगत कारण तो नज़र नहीं आता सिवाय इसके कि आप खुद अपने बारे में ऐसा सोचते हैं? इस पर जेटली ने जवाब दिया – मेरे सम्मान को पहुंचे नुकसान के लिए जो मैंने कीमत लगाई है वो उस बड़ी क्षति का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जो दरअसल मुझे पहुंची है. कोर्ट में आज रामजेठमलानी की तरफ से अरुण जेटली के लिए 52 सवाल रखे गए. इनमें से 30 केस से जुड़े सवाल लगे, एक-तिहाई यानि 8,9 सवालो को कोर्ट की तरफ से अयोग्य करार दिया गया.
जेठमलानी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री को किसी तरह का आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है और यही वजह है कि वह कह रहे हैं कि इसे मापा नहीं जा सकता? उन्होंने पूछा कि जेटली को ऐसा क्यों लगता है कि उनको पहुंचे नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती? जेटली ने कहा ‘मेरी प्रतिष्ठा को पहुंची ठेस की कुछ हद तक कीमत में आंका जा सकता है. सम्मान के खोने से बदनाम हुए व्यक्ति को दिमागी तनाव पहुंचता है और मेरे साथ भी यही हुआ है.’ जेटली ने आगे कहा ‘मेरे ओहदे, बैकग्राउंड और प्रतिष्ठा को देखें तो मेरे सम्मान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है कि उसे मापा नहीं जा सकता.’
इस पर जेठमलानी ने पलटवार करते हुए कहा ‘दूसरे शब्दों में यह आपका मानना है कि आप इतने महान हैं कि इसे आर्थिक तौर पर नहीं मापा जा सकता.’ इस पर फिर जेटली ने जवाब दिया कि उन्होंने यह सब उन विचारों के आधार पर कहा है जो उनके दोस्त, शुभचिंतक और अन्य लोग, निजी और सार्वजनिक तौर पर इस विषय पर जाहिर कर चुके हैं.
बता दें कि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जब जेटली दिल्ली क्रिकेट बॉडी (DDCA) के प्रमुख थे तब वह और उनका परिवार संस्था में आर्थिक कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे. इस पर जेटली ने मानहानि का मुकदमा दायर किया जिसमें 10 करोड़ रुपये की मांग की गई. पिछली सुनवाई में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेटली और उनके परिवार के बैंक विवरण और टैक्स रिटर्न्स की मांग की थी.