मेयर सहित 17 पार्षद- हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया-

COLY PARSHADबडी खबर- रुद्रपुर नगर निगम की मेयर सहित 17 पार्षद सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के दोषी – नगर निगम की मेयर सहित कई पार्षदों ने चुनाव लड़ने के लिए आर.ओ के समक्ष झूठे शपथपत्र भी दाखिल
उत्तराखंड में हाईकोर्ट के आदेश पर आयुक्त कुमांऊ द्वारा की गई जांच में रुद्रपुर नगर निगम की मेयर सोनी कोली सहित 17 पार्षद सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के दोषी पाए गए हैं.
आयुक्त कुमांऊ ने रुद्रपुर नगर निगम की मेयर सहित 17 पार्षदों के खिलाफ की गई जांच रिपोर्ट को शासन में भेज दिया है और अगर शासन ने इस पूरे मामले पर जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की तो मेयर सोनी कोली सहित 17 पार्षदों को अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है. गौरतलब है कि वर्ष 2014 में रुद्रपुर नगर निगम के पूंर्व पार्षद रामबाबू ने मेयर सहित कुछ पार्षदों पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी.
याचिका में यह भी कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया हो तो वो नियम के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है.
साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट को यह भी बताया गया कि नगर निगम की मेयर सहित कई पार्षदों ने चुनाव लड़ने के लिए आर.ओ के समक्ष झूठे शपथपत्र भी दाखिल किए थे.
इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के निर्देश पर शासन ने पूरे मामले की जांच कुमाऊ के मंडलायुक्त को सौंप दी थी और आयुक्त कुमांऊ की जांच में मेयर सोनी कोली सहित 17 पार्षद सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के दोषी भी पाए गए हैं.

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