वॉट्सऐप पर ये क्लिप भेजने पर होगी 7 साल की सजा

वॉट्सऐप पर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी शेयर करना महंगा पड़ सकता है. कानून में एक नया संशोधन प्रस्तावित किया गया है जिसके तहत 7 साल की जेल हो सकती है.
वॉट्सऐप से चाइल्ड पॉर्नोग्रफी रोकने के लिए भारत सरकार ने एक नया कानून प्रोपोज किया है. वॉट्सऐप ग्रुप में चाइल्ड पॉर्नोग्राफी तेजी शेयर किए जा रहे हैं और यह समस्या गंभीर है. रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स ऐक्ट के में कुछ संशोधन करने की तैयारी की है.

इन संशोधन में एक प्रावधान ये भी है कि अगर कोई इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप पर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी के क्लिप्स सेंड करता है उसे सात साल की जेल हो सकती है और इसके लिए कोई बेल भी नहीं मिलेगी. इसके अलावा फाइन भी देना होगा.

प्रस्तावित कानून मे तहत सभी यूजर्स के लिए यह जरूरी होगा कि अगर उसके पास कोई चाइल्ड पॉर्नोग्राफी क्लिप आती है तो वो उसे अथॉरिटी को रिपोर्ट करे. अगर यूजर ने ऐसा नहीं किया तो इसके लिए भी भारी पेनाल्टी देनी होगी.

FEB. 2018
सीबीआई ने कन्नौज में व्हाट्सऐप ग्रुप पर चाइल्ड पोर्न ग्रुप चलाने वाले एक शख्स को गिरफ़्तार किया है. ग्रुप के 129 सदस्यों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया है. सीबीआई ने 20 साल के कुणाल वर्मा को उसके घर से पकड़ा. इस व्हाट्सऐप ग्रुप में 10 से भी ज़्यादा देशों के लोग शामिल हैं. ग्रुप में अमेरिका, चीन, मेक्सिको, पाकिस्तान, श्रीलंका, केन्या, नाइजीरिया के लोग शामिल हैं.

उल्लेखनीय है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर केंद्र सरकार ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 3522 चाइल्ड पोर्नोग्राफी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया गया है. साथ ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड(सीबीएसई) को स्कूलों में पोर्नोग्राफी वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए जैमर लगाने पर विचार करने के लिए कहा गया है. जबकि स्कूल बसों में मोबाइल जैमर लगाना मुश्किल है. टिप्पणियां केंद्र ने जस्टिस दीपक मिश्रा बेंच को बताया था कि इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर लगाम लगाने को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने बताया कि जून महीने में 3523 चाइल्ड पोर्नोग्राफी वेबसाइटों को ब्लॉक किया गया है. साथ ही सीबीएसई को स्कूलों में जैमर लगाने पर विचार करने के लिए कहा गया है. सरकार ने कोर्ट को बताया था कि स्कूल बसों में जैमर लगाना मुश्किल है. इसके बाद कोर्ट ने केंद्र को विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई चार हफ्ते के लिए टाल दी. सरकार को रिपोर्ट में यह बताने के लिए कहा गया है कि अब तक इस मसले पर उसकी ओर से क्या-क्या कदम उठाए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट पर गौर करने के बाद इस पर रोकथाम के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किया जा सकेगा.

TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐक्ट में किया गया बदलाव फिलहाल कानून मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अप्रूवल के इंतजार में है. रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते भर में दोनों मंत्रालय से अप्रूव होकर ये कैबिनेट के पास जाएगा.

रिपोर्ट के मुताबिक इस संशोधन में कहा गया है कि कोई भी वॉट्सऐप पर शेयर करने के लिए अगर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी अपने डिवाइस में स्टोर करता है खास कर कमर्शियल यूज के लिए तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है. हालांकि इस संशोधन में चाइल्ड पॉर्नोग्राफी रिसीव करने वाले यूजर की सजा के बारे में नहीं लिखा है. लेकिन उन्हें रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा और उन्हें डिलीट करना होगा.
गौरतलब है कि भारत में सबसे ज्यादा वॉट्सऐप यूजर्स हैं और इन दिनों फेक न्यूज तेजी से फैलाए जा रहे हैं. इसे रोकने की कवायद भी चल रही है, लेकिन अब तक कोई ऐसे नतीजे पर कंपनी नहीं पहुंची है और न ही सरकार. वॉट्सऐप ने पहली बार भारत में वॉट्सऐप हेड भी बहाल किया है.
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