राजधानी में जैविक व अजैविक कूड़े के निस्तारण पर मीटिंग दर मीटिंग

देहरादून, 16 जुलाई 2018, जिलाधिकारी एस ए मुरुगेशन की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग के तत्वाधान में ग्राम पंचायतों में उत्तराखंड ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन नीति-2017 के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तरीय निगरानी एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक विकास भवन सभागार में आयोजित की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु उपस्थित विकासखंडों के ब्लॉक प्रमुखों और सम्बन्धित अधिकारियों से सुझाव आमंत्रित करते हुए निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत स्तर पर जैविक और अजैविक कूड़े के निस्तारण हेतु बैठक कर लें और वहां की आवश्यकता अनुसार डीपीआर तैयार कर लें, तथा कूड़ा कलेक्शन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और जैविक व अजैविक कूड़े के अनुसार निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने इसके लिए विकासखंड स्तर पर ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण देने, ग्राम समाज की भूमि को चिन्हित करते हुए वहां जरूरी सुविधाओं के विकास हेतु संभावना तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जैविक कूड़ा से खाद बनाने हेतु ग्राम पंचायत में ही व्यवस्था करें, जबकि अजैविक कूड़ा में प्रॉपर निस्तारण हेतु सबन्धित क्षेत्र की नगर पालिका से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य नीति बनायें। उन्होंने कूड़ा निस्तारण हेतु वाहन, मानवीय तथा अन्य संसाधनों के साथ ही मनरेगा 14 वें वित्त, विधायक निधि, स्वजल तथा ग्राम पंचायत द्वारा यूजर चार्ज इत्यादि के माध्यम से आवश्यक वित्तीय प्रबंधन करने पर भी मंथन करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतें यूजर चार्ज वसूल सकते हैं किंतु इसके लिए प्रॉपर बायलॉज बनाएं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें केवल तभी यूजर चार्ज वसूलें जिस क्रम में लोगों को तदनुसार सुविधाएं भी मिले साथ ही यूजर चार्ज से प्राप्त धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायतों में ही आवश्यक सुविधाओं के विकास में करें।

मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य किया जा रहा है। सोमवार को इस अभियान के अन्तर्गत 76 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 240 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 1566 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 4340 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 88 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश नेे बताया कि सोमवार को इस अभियान के अन्तर्गत 21 लोगों को अवैध अतिक्रमण किए जाने पर नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। अवैध अतिक्रमण करने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नही जायेंगे। आवासीय भवनों में नियम विरूद्ध व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों पर भी कार्यवाही की जा रही है। श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मुख्य मार्गों में अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, सीमांकन व सीलिंग के कार्यों में और अधिक तेजी लाई जाएगी। आवश्यकतानुसार टास्क फोर्स की टीमों की संख्या को बढ़ाया जायेगा। उन्होंने कहा कि शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में मा0 न्यायालय के दिशा-निर्देशों का शत्-प्रतिशत पालन किया जा रहा है।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जी एस रावत ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की बैठक के एजेंडे में भी रखा जाए और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना को लेकर पर्याप्त जन-जागरूकता फैलाई जाए। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम व्यापक जनभागीदारी से ही सफल हो सकता है। जिला पंचायत राज अधिकारी एम जफर खान ने कहा कि जनपद की जिन 16 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं अपशिष्ट प्रबन्धन की शुरूवात की जा रही है उनमें, विकासनगर की होरावाला व भीमावाला, डोईवाला की नागल ज्वालापुर सारंधरवाला, रानी पोखरी ग्रांट, जीवन वाला, मारखम ग्रांट, साहब नगर और प्रतीतनगर, सहसपुर के चंद्रोटी, रामपुर भाऊवाला, राजावाला, सुद्धोवाला, सहसपुर, रामपुरकला और गलज्वाड़ी ग्राम पंचायतों में मॉडल के रूप में शुरुआत की जाएगी साथ ही अन्य सभी ग्राम पंचायतों में कार्य योजना अनुसार कार्य किया जाएगा।
इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी प्रदीप पांडेय उप परियोजना प्रबंधक डीआरडीए विक्रम सिंह, ब्लाक प्रमुख कालसी अर्जुन सिंह, विकासनगर तारा देवी, सहसपुर रंजीता तोमर व रायपुर बीना बहुगुणा, जनपद के विकास खंड अधिकारी, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सहित स्वास्थ्य, पर्यटन, जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी व अधीनस्थ कार्मिक उपस्थित थे
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देहरादून, 16 जुलाई 2018, जिला आपदा परिचालन केंद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार लोनिवि प्रांतीय खंड के अन्तर्गत मेलधार जिला ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध है, लोनिवि निर्माण खंड के अन्तर्गत ब्रम्हपुरी वार्ड नंबर 42 के बिंदाल नदी किनारे वाली सड़क ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध है, अस्थाई खंड लोनिवि ऋषिकेश के अन्तर्गत भोगपुर बागी नवाकोट डिम्मर संपर्क ग्रामीण मोटर मार्ग तथा बसन्तपुर मादसी ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध है, अवरुद्ध मोटर मार्गों को खोलने की कार्यवाही गतिमान है।
नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत मलबा हटाने एवं सफाई कार्य किया गया जिसमें परेड ग्राउण्ड, सचिवालय कालोनी,वार्ड नं0 49 लाल पुल,वार्ड नं0 44 ब्रहमपुरी, वार्ड नं0 48 कमला पैलेस, लक्ष्मी रोड, वार्ड नं0 49 जी0एम0एस0 रोड, वार्ड नं0 59 के गली नं0 11पटेलनगर, ई0सी0 रोड,वार्ड 54 पटेलनगर पश्चिम, वार्ड नं0 45 निरंजनपुर आई0टी0आई0,पंचपुरी कालोनी, बाम्बेबाग,जैन फैक्ट्री, मित्रलोक कालोनी, वार्ड नं0 04 सिल्वर सिटी के निकट, वार्ड नं0 51 इन्दिरानगर जलागम,पालम सिटी, वार्ड नं0 25 पूरन बस्ती इंदर रोड, वार्ड 57 बिन्दाल कालोनी, कार्गी चैक, निमि रोड पूरन बस्ती, वार्ड नं0 05 राजपुर रोड, वार्ड नं0 7 शक्ति विहार सफाई एवं मलबा हटाने का कार्य किया गया। जनपद में वर्तमान तक विभिन्न मदों में कुल रू0 32,89,200/- धनराशि वितरित की जा चुकी है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण देहरादून/ अपर जिलाधिकारी वि/रा बीर सिंह बुदियाल ने अवगत कराया है कि मै0 विण्डलास डेवलपर्स प्रा0लि0 कुआंवाला/हर्रावाला देहरादून 132 के.वी माजरा लालतप्पड़ पारेषण लाईन के टावर स0-ए की नीवं के लगभग 3.5 मीटर की दूरी पर बिना कारपोरेशन की पूर्व अनुमति के निर्माण-कार्य कराये जाने हेतु मिट्टी का अत्यधिक कटाव कर दिया गया है, जो कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनिमय 2010 की सामान्य अन्तराल की धारा के पूर्णतः विरूद्ध है तथा जिससे कारपोरेशन द्वारा कई बार आग्रह करने पर मै0 विण्डलास डेवलपर्स प्रा0लि0 कुंआवाला/हर्रावाला देहरादून द्वारा उक्त टावर की नीवं को अस्थाई तौर पर दुरूस्त करने का प्रयास किया गया जो कि सुरक्षा की दृष्टि से पूर्णतः असंतोषजनक है। परिणामस्वरूप उक्त टावर के आंधी-तूफान/बरसात में कभी भी गिरने की प्रबल आशंका बनी हुई है। इस सम्बन्ध में मै0 विण्डलास डेवलपर्स प्रा0लि0 को कई बार मौखिक एवं ई-मेल के माध्यम से भली-भांति अवगत कराया जा चुहा है, किन्तु उनके द्वारा अभी तक उपरोक्त सन्दर्भ में ठोस कदम नही उठाया गया है। उन्होंने अवगत कराया है कि यदि उक्त टावर की नीव को तत्काल सही ढंग से दुरूस्त नही किया गया, तो भविष्य में कभी भी टावर/टावरों के गिरने से न केवल देहरादून की विद्युत व्यवस्था बाधित होगी, बल्कि बड़े पैमाने पर भारी जान-माल की हानि होने की प्रबल सम्भावना है। उन्होंने बताया है कि मै0 विंडलास डेवलपर्स प्रा0लि0 को 07 दिन के भीतर उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु नोटिस प्रेषित किया है, दी गयी समयावधि में कार्य पूर्ण न होने तथा किसी प्रकार की जनहानि होती है, तो इसकी सम्पूर्ण व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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