सुप्रीम कोर्ट ने फिर से केंद्र को झटका दिया;दिल्‍ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हर रोज़ आपूर्ति करे

7 मई 2021-हिमालयायूके न्‍यूजपोर्टल # दिल्ली के मामले में चेतावनी दी कि यदि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हर रोज़ आपूर्ति नहीं की जाती है तो यह संबंधित अधिकारियों के संबंधित अधिकारियों के ख़िलाफ़ आदेश पारित करेगा # कर्नाटक को ऑक्सीजन सप्लाई के हाई कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ अपील में केंद्र सरकार केस हार गयी #आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (Andhra Pradesh And Telangana) से दिल्ली आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए जरूरी आइसोलेट (14 Days Isolate) में रहना होगा #

मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से केंद्र को झटका दिया है। दो मामलों में। एक तो अदालत ने केंद्र को कहा कि वह दिल्ली को हर रोज़ 700 मिट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन दे। और दूसरे कर्नाटक को ऑक्सीजन सप्लाई के हाई कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ अपील में केंद्र सरकार केस हार गयी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही आदेश दिया है कि लोगों की जान बचाने के लिए हर रोज़ 1200 मिट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन दी जाए।

दिल्ली के मामले में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। इसने राष्ट्रीय राजधानी को ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी पर दिल्ली सरकार द्वारा पेश तथ्य पर ग़ौर किया और चेतावनी दी कि यदि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हर रोज़ आपूर्ति नहीं की जाती है तो यह संबंधित अधिकारियों के ख़िलाफ़ आदेश पारित करेगा।

मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से केंद्र को झटका दिया है। दो मामलों में। एक तो अदालत ने केंद्र को कहा कि वह दिल्ली को हर रोज़ 700 मिट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन दे। और दूसरे कर्नाटक को ऑक्सीजन सप्लाई के हाई कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ अपील में केंद्र सरकार केस हार गयी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही आदेश दिया है कि लोगों की जान बचाने के लिए हर रोज़ 1200 मिट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन दी जाए।

दिल्ली के मामले में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। इसने राष्ट्रीय राजधानी को ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी पर दिल्ली सरकार द्वारा पेश तथ्य पर ग़ौर किया और चेतावनी दी कि यदि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हर रोज़ आपूर्ति नहीं की जाती है तो यह संबंधित अधिकारियों के ख़िलाफ़ आदेश पारित करेगा।

कोर्ट ने कहा, ‘हम चाहते हैं कि दैनिक आधार पर दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हो। इसकी आपूर्ति की जानी है और हम जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं। हमारे आदेश को अपलोड होने में 3 बजे तक का समय लगेगा। लेकिन आप आगे बढ़िए और ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए।’

बेंच में शामिल जस्टिस एम आर शाह ने कहा कि अगले आदेश तक आपको दिल्ली को 700 मिट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करनी ही होगी। दिल्ली में लगातार कई दिनों से मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की शिकायतें आ रही हैं और इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (Andhra Pradesh And Telangana) से दिल्ली आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए जरूरी आइसोलेट (14 Days Isolate) में रहना होगा

वही दूसरी ओर दिल्ली में बढ़ते मामले के मद्देनजर केजरीवाल सरकार (Kejriwal Govt) ने अहम फैसला लिया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (Andhra Pradesh And Telangana) से दिल्ली आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए जरूरी आइसोलेट (14 Days Isolate) में रहना होगा। दिल्ली सरकार (Delhi Government) द्वारा जारी एक आदेश में यह बात कही गई। आदेश में कहा गया है कि हालांकि जो लोग कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुके हैं या जिनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव हो, उन्हें सात दिन के होम आइसोलेट में रहना होगा। लेकिन, यह रिपोर्ट 72 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने आदेश में कहा है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोरोना वायरस के ज्यादा संक्रामक स्वरूप का पता चला है और इसके फैलने की रफ्तार बहुत तेज है। डीडीएमए ने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से विमान, ट्रेनों, बसों या कारों से आने वाले लोगों के संबंध में अतिरिक्त सावधानी बरते जाने की जरूरत है।

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