सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने को तैयार नही उत्‍तराखण्‍ड सरकार

सरकार शराब/खनन माफियाओं के लिए रातो-रात फैसला ले रही है वहीं दुसरी ओर गरीब कर्मचारियों के पेंषन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक मानने को तैयार नही  #सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद कर्मचारियों को पेंशन नहीं दिये जाने के मामले में मोर्चा ने किया तहसीलदार का घेराव 

सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ३०-३५ वर्ष की वर्क चार्ज (कार्य प्रभारित) सेवा, जिसमें १० वर्ष से कम स्थायी सेवा करने से पूर्व अधिवर्षिता आयु पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को सरकार द्वारा कोई पेंशन इत्यादि का लाभ नहीं

विकासनगर – तहसील विकासनगर में सेवानिवृत्त सिचाई व अन्य कर्मचारियों की पेंशन की मांग को लेकर मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जी०एम०वी०एन० के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में तहसीलदार श्री प्रेम प्रकाश शाह का घेराव किया।
नेगी ने कहा कि सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ३०-३५ वर्ष की वर्क चार्ज (कार्य प्रभारित) सेवा, जिसमें १० वर्ष से कम स्थायी सेवा करने से पूर्व अधिवर्षिता आयु पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को सरकार द्वारा कोई पेंशन इत्यादि का लाभ नहीं दिया जाता है।
नेगी ने कहा कि उक्त मामले में कर्मचारियों द्वारा मा० उच्च न्यायालय में योजित वाद Pet No. – (SIS) 1658/2007  जिसमें दिनांक २८.०८.२०१० के द्वारा सरकार को आदेष दिये गये थे कि कर्मचारियों द्वारा १० वर्श की स्थायी व अस्थायी सेवा पूर्णकर चुके सभी कर्मचारी पेंषन इत्यादि के पात्र हैं, लेकिन सरकार द्वारा मा० उच्च न्यायालय के समक्ष अपील योजित की गयी, जिसको मा० उच्च न्यायालय अपने आदेष दिनांक २२.०४.२०१३ के द्वारा खारिज कर चुका है। उक्त के उपरान्त सरकार द्वारा मा० सुप्रिम कोर्ट में S.L.P.  संख्‍या ७६३४ ; ७६३५ ;२०१४ दाखिल की गयी, जिसको मा० सुप्रिम कोर्ट अपने आदेष दिनांक ०३.११.२०१४ के द्वारा खारिज कर चुका है।
मा० सुप्रिम कोर्ट में S.L.P. खारिज होने के पश्चात् सरकार द्वारा पुनः मा० उच्च न्यायालय में विशेष अपील योजित की गयी, जिसको मा० उच्च न्यायालय अपने आदेश दिनांक १७.१०.२०१६ के द्वारा खारिज कर चुका है। उक्त के उपरान्त सरकार द्वारा पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट में S.L.P. ६७३६ध्२०१७ दाखिल की गयी जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने आदेष दिनांक ०७.०४.२०१७ के द्वारा खारिज कर चुका है, जिसमें माननीय सुप्रीम कार्ट ने स्पश्ट निर्देष जारी किये है, कि ॅ

We find no reason to entertain this  S.L.P, which is, accordingly dismissed. Pending application(s)  if any, shall stand dismissed.

नेगी ने कहा कि आलम यह है कि टी०एस०आर० सरकार शराब/खनन माफियाओं के लिए रातो-रात फैसला ले रही है वहीं दुसरी ओर गरीब कर्मचारियों के पेंषन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक मानने को तैयार नही हो रही है। नेगी ने कहा कि अब सिर्फ अर्न्तराश्ट्रीय अदालत ही बची है, जिसका कहना शायद टी०एस०आर० सरकार माने।
जन संघर्श मोर्चा कर्मचारियों को उनका हक दिलाकर ही दम लेगा।

घेराव कार्यक्रम में मोर्चा महासचिव आकाष पंवार, दिलबाग सिंह, मो० असद, ओ०पी० राणा, विजय राम षर्मा, रवि भटनागर, यमन चौधरी, अकरम सलमानी, प्रवीण षर्मा, जयदेव नेगी, मामराज, मो० इस्लाम, मनोज चौहान, जाबीर हसन, कुंवर सिंह नेगी आदि थे।

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